मध्य प्रदेश में लॉक डाउन अब 30 जून तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित | MP main lock down ab 30 june tak rat 9 baje se subha 5 baje tak
मध्य प्रदेश में लॉक डाउन अब 30 जून तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित
झाबुआ (अली असगर बोहरा) - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे हैं सीएम ने कहा जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो संकट काल था, तब प्रधानमंत्री ने देश में लॉक डाउन की घोषणा की थी मेरे लिए यह संकल्प काल था कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया सभी कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देना चाहता हु जिन्होंने पूरे परिश्रम से जान जोखिम में डालकर लाखों की जान बचाई है यह आपके सहयोग का परिणाम है कि प्रदेश में आज कोरोना को अच्छी तरह से से कंट्रोल कर पाए हैं यह बात सही है पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं
लेकिन रिकवरी रेट बढ़ रहा है
31 मई को कुल पॉजिटिव केस 198 हैं, लेकिन स्वस्थ होकर गए 398 हैं पॉजिटिव से ज्यादा लोग स्वस्थ हो रहे हैं|
लॉकडाउन 30 जून तक
सीएम शिवराज ने कहा लॉक डाउन से अनलॉक की तरफ जा रहे भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अगला चरण कैसा होगा यह विवरण दे रहा हु मध्य प्रदेश में लॉक डाउन अब 30 जून तक रहेगा
रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा
आठ जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा।
धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
इसकेे अलावा राज्य में तथा राज्य के बाहर आने जाने वालों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रदेश में अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
ये अनुमतियां मिलेंगी
इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन करने की अनुमति होगी प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी वहीं भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगे| खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी परंतु स्टैंडअलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इसके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा
धार्मिक स्थल, होटल, मॉल खुलेंगे
कंटेंटमेंट एरिया के बाहर 8 जून से शुरू होने वाली गतिविधियां-धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां| शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा।
हर दिन कोरोना के 6 हजार टेस्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में हर दिन कोरोना के 6 हजार टेस्ट हो रहे हैं।
फीवर क्लीनिक ने काम शुरू कर दिया है। लोग वहां जा रहे हैं। अस्पतालों की बोझ कम हुआ है। कोरोना को नियंत्रित करने में आयुर्वेदिक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसका फायदा देखने को मिल रहा है।
मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था
सीएम ने कहा हमने किसी मजदूर को पैदल नहीं चलने दिया| हमने प्रदेश के छह लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। इतना ही नहीं अन्य प्रदेशों के मजदूरों को भी हमने उनके लिए सभी व्यवस्थाएं करते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाया। इस दौरान मध्य प्रदेश की जनता ने जो उनकी सेवा की है वो प्रशंसनीय है। हमने वापस आए मजदूरों के लिए श्रम सिद्धी योजना शुरू की है। इसके तहत उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। सरकार सबका सर्वे कर रही है उन्हें उसके अनुसार काम दिलाया जाएगा। सरकार सबको रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद कोई मजदूर बाहर जाता है तो उसे कलेक्टर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार मजदूर कमीशन बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए मास्क बना रहीं महिलाएं ही स्कूल ड्रेस बनाएंगी। प्रदेश में मजदूर कमीशन बनाया जा रहा है। छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों को 10 हजार की सहायता बैंक के माध्यम से दिलाई जाएगी।
बिजली बिल में छूट
मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे और बड़े उद्योगों के बिजली बिल में छूट दी जा रही है। अब व्यापारी और घरैलु उपभोक्ता को बिजली बिल भरने से राहत।
अलग-अलग स्लैब के अनुसार राहत दी जाएगी। सीएम ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे लोगाें को रियायत दी जाएगी। वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी।
-अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है।
-किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है।
-विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी और अंतिम संस्कार के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक लोग नहीं रहेंगे।
-इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट कार्यालय मैं 50% कर्मचारियों के साथ तथा शेष प्रदेश में 100% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे।
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