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| रीवा संभागीय आयुक्त की कार्रवाई के बाद मैहर में शराब दुकान समूह का टेंडर निरस्त, नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू |
मैहर - मैहर जिले के सभागंज कंपोजिट मदिरा दुकान समूह का टेंडर निरस्त कर नए सिरे से ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने का मामला इन दिनों क्षेत्र में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बड़ी कार्रवाई रीवा संभागीय आयुक्त (कमिशनर) के समक्ष दर्ज कराई गई एक शिकायत के बाद अमल में लाई गई है।
नियमों के विपरीत संचालन का आरोप
मामले की शिकायत करने वाले अधिवक्ता बी.के. माला ने बताया कि उन्होंने रीवा संभागीय आयुक्त से मैहर जिले में कथित रूप से नियमों के विरुद्ध और अवैध तरीके से संचालित हो रही शराब दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैहर जिले के कई प्रमुख स्थानों पर भाटिया ग्रुप और अमरपाटन ग्रुप द्वारा नियमों को ताक पर रखकर शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा था।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु और मांग:
कड़ा एक्शन: शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संभागीय आयुक्त ने सभागंज समूह का टेंडर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश दिए।
नई शुरुआत: प्रशासन द्वारा उक्त समूह का टेंडर रद्द करने के बाद अब पारदर्शी तरीके से नई ई-टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
अधिवक्ता की मांग: शिकायतकर्ता बी.के. माला ने शासन और प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि भविष्य में ऐसे समूहों या ठेकेदारों को मदिरा दुकानों का ठेका न दिया जाए, जिनका रिकॉर्ड खराब रहा हो या जिन पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हों। संभागीय आयुक्त की इस सख्त कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों के बीच हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है।
