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| नर्मदापुरम; गांव की राजनीति का पहला चरण शुरू… नर्मदापुरम में मतदाता सूची पर प्रशासन अलर्ट Aajtak24 News |
नर्मदापुरम - पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए प्रशासन ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत नर्मदापुरम सभागार में ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची वर्ष 2026 के पुनरीक्षण कार्य के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जय सोलंकी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, नियमों और प्रशासनिक प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 15 मई से 25 मई 2026 तक संबंधित ग्राम पंचायतों में प्राधिकृत कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना, त्रुटियों में सुधार करना तथा अपात्र नामों को हटाना है, ताकि पंचायत चुनावों से पहले मतदाता सूची पूरी तरह अद्यतन और पारदर्शी बन सके। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के बाद 25 मई तक संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि अंतिम निराकरण 30 मई 2026 तक पूरा किया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रंजीत ताराम, तहसीलदार रूचि गोयल तथा बीपीओ रेवा शंकर लोवंशी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण संजय पवार और एस.एन. चौरे द्वारा दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम और विवरण की जांच कर आवश्यक दावे एवं आपत्तियां समय पर प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य में मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल
- क्या प्रशासन यह गारंटी देगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी पात्र मतदाता का नाम राजनीतिक या स्थानीय दबाव में हटाया नहीं जाएगा?
- ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोगों को दावे और आपत्तियों की जानकारी समय पर नहीं मिलती, तो क्या प्रशासन घर-घर सूचना पहुंचाने की कोई प्रभावी व्यवस्था कर रहा है?
- यदि किसी मतदाता का नाम अंतिम सूची से गायब मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी और क्या उस पर कार्रवाई का प्रावधान है?
