सुकमा; रेत माफियाओं पर सुकमा का बड़ा शिकंजा: पास नहीं, तो रास्ता नहीं… 3 हाइवा समेत 8 वाहन कार्रवाई की जद में

सुकमा; रेत माफियाओं पर सुकमा का बड़ा शिकंजा: पास नहीं, तो रास्ता नहीं… 3 हाइवा समेत 8 वाहन कार्रवाई की जद में

सुकमा - जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनिज कारोबार से जुड़े लोगों को कड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुड़ुकरास क्षेत्र में औचक जांच अभियान चलाकर 3 हाइवा और 5 ट्रैक्टर समेत कुल 8 वाहनों को कार्रवाई के दायरे में लिया। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई कलेक्टर अमित कुमार के निर्देशन में जिला खनिज जांच दल और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत की गई। जांच के दौरान कई वाहन बिना वैध ट्रांजिट पास के रेत परिवहन करते पाए गए।

कार्रवाई के दौरान 5 वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। वहीं 3 वाहन चालक कार्रवाई से बचने के प्रयास में कथित रूप से मौके पर रेत खाली करने लगे, लेकिन संयुक्त टीम ने उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में ले लिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार पकड़े गए लोगों में सुकमा और ओडिशा क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से विस्तृत पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन के मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71(5), खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(5) तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

खनिज अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध अनुमति खनिज परिवहन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आने वाले समय में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। इस कार्रवाई को जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आज तक 24 न्यूज़ के प्रशासन से सवाल

1. जिन क्षेत्रों से रेत निकाली जा रही थी, क्या वहां वैध खनन पट्टा था या अवैध उत्खनन भी साथ-साथ चल रहा था?

2. प्रशासन ने 8 वाहन पकड़े हैं—क्या इनके पीछे किसी बड़े नेटवर्क, ठेकेदार या फाइनेंसर की भूमिका की भी जांच की जा रही है?

3. जिले में अब तक अवैध रेत परिवहन के कितने मामले दर्ज हुए और पिछली कार्रवाइयों में वसूला गया जुर्माना वास्तव में कितना जमा हुआ?

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