नईगढ़ी दुष्कर्म कांड: 6 महीने के भीतर मिला न्याय, मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को मिली उम्रकैद Aajtak24 News

नईगढ़ी दुष्कर्म कांड: 6 महीने के भीतर मिला न्याय, मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को मिली उम्रकैद Aajtak24 News

मऊगंज/नईगढ़ी - मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र से दिल को दहला देने वाली एक घटना में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विनोद कुमार विश्वकर्मा को विशेष पॉक्सो (POCSO) एक्ट न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला समाज में उन अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है जो मासूमों को अपना निशाना बनाते हैं।

लालच देकर किया था अगवा घटना 26 जून 2025 की है। ग्राम कुम्हड़ा निवासी आरोपी विनोद कुमार विश्वकर्मा ने अपनी हैवानियत को अंजाम देने के लिए एक शर्मनाक साजिश रची। उसने बाहर खेल रही 9 साल की मासूम को रुपये देने का लालच देकर अपने झांसे में लिया। आरोपी पहले बच्ची को तालाब की ओर ले गया और फिर वहां से उसे एक स्कूल परिसर के सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ अमानवीय दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस की मुस्तैदी और सख्त विवेचना घटना की सूचना मिलते ही नईगढ़ी पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। मऊगंज एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में मामले की बारीकी से विवेचना की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के बयान को इतनी मजबूती से जुटाया कि आरोपी के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। साक्ष्य संकलन के बाद समय सीमा के भीतर विशेष पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया गया।

न्यायालय का सख्त रुख मामले की गंभीरता और मासूम के मानसिक-शारीरिक आघात को देखते हुए माननीय न्यायालय ने त्वरित सुनवाई की। न्यायालय ने पाया कि आरोपी का कृत्य न केवल कानूनी रूप से अपराध है, बल्कि मानवता के खिलाफ भी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विनोद कुमार विश्वकर्मा को दोषी मानते हुए ताउम्र जेल की सजा सुनाई।  इस फैसले के बाद क्षेत्र की जनता में न्यायपालिका के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। मऊगंज पुलिस और विशेष लोक अभियोजक की मेहनत ने यह सुनिश्चित किया कि मासूम को न्याय मिले और अपराधी को उसके किए की सजा।



Post a Comment

Previous Post Next Post