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| मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात: नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीनों को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा Aajtak24 News |
रीवा - मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर काबिज भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा देने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। यह पहल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी 2.0) के तहत 'सबके लिए आवास' के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संकेत भोंडवे ने इस संबंध में पत्र जारी कर नगर निगमों और राजस्व विभाग को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
पात्रता मानदंड और विशेष अभियान
यह विशेष सर्वेक्षण अभियान 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और 13 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा।
पात्रता तिथि: सरकार ने वर्ष 1984 के मप्र नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम में संशोधन करते हुए पात्रता तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की है। यानी, जो परिवार इस तिथि तक सरकारी, नगर निकाय या विकास प्राधिकरण की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज हैं, वे इस योजना के तहत पट्टा पाने के पात्र होंगे।
पट्टों का वितरण: स्वीकृत होने पर, स्थाई पट्टे लाल रंग में और अस्थायी पट्टे पीले रंग में वितरित किए जाएंगे।
टाइमलाइन के तहत प्रक्रिया
नगरीय प्रशासन आयुक्त के अनुसार, पूरी प्रक्रिया एक निर्धारित टाइमलाइन के तहत पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी:
| गतिविधि | समय-सीमा |
| सर्वेक्षण अभियान | 20 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 |
| सूची प्रकाशन | 14 दिसंबर 2025 |
| आपत्ति/सुझाव निराकरण | 15 से 29 दिसंबर 2025 |
| अंतिम सूची जारी | 29 दिसंबर 2025 (कलेक्टर द्वारा) |
| पट्टा वितरण | 4 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक |
नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने बताया कि निगम और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से सर्वे करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीबों को सुरक्षित आवासीय अधिकार प्रदान किए जा सकें। यह अभियान शहरी गरीबों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम है।
