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| एमपी में 'महाअभियान' शुरू: 26 नवंबर से बिना हेलमेट और बिना बीमा वाले वाहनों पर होगा एक्शन Aajtak24 News |
रीवा - मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा और नियमों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, अब बिना हेलमेट के साथ-साथ बिना वैध बीमा वाले वाहन चालकों के खिलाफ प्रदेशव्यापी महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यह अभियान 26 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिनों तक लगातार चलेगा। पुलिस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बगैर हेलमेट वाले वाहनों के खिलाफ जो अभियान पहले पांच शहरों में शुरू हुआ था, उसे अब पूरे प्रदेशभर में लागू कर दिया गया है।
₹5000 तक का हो सकता है चालान
PTRI द्वारा जारी एडवाइजरी में जुर्माने के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है:
बीमा अनिवार्यता: सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग होने वाले हर वाहन का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है।
जुर्माना प्रावधान: बिना वैध बीमा के वाहन चलाने या चलवाने पर मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत जुर्माना इस प्रकार है:
दोपहिया वाहन: ₹1,000
हल्के यान (LTV): ₹3,000
भारी/मध्यम यान: ₹5,000
इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और सुनिश्चित करना है कि सभी वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अनिवार्य बीमा नियमों का पालन करें।
