कानून से ऊपर' सरपंच? 10/43 शासकीय जमीन पर 6 माह से 'अवैध कब्जा' बरकरार Aajtak24 News

कानून से ऊपर' सरपंच? 10/43 शासकीय जमीन पर 6 माह से 'अवैध कब्जा' बरकरार Aajtak24 News

रीवा - रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पुरास में शासकीय जमीन खसरा नंबर 10/43 पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन की दोहरी नीति सामने आई है। यह मामला तब सुर्ख़ियों में आया जब ग्राम पंचायत के सरपंच राम भजन साकेत पर लगभग छह माह पूर्व शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण कार्य कर कब्जा करने का आरोप लगा। यह मामला तब और संवेदनशील हो गया जब इसी शासकीय भूमि पर कुछ हरिजन-आदिवासी परिवारों ने भी अवैध निर्माण कार्य शुरू किया था। मीडिया में समाचार प्रकाशित होने के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया। गढ़ तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हरिजन-आदिवासी वर्ग के लोगों को शासकीय जमीन से तुरंत खाली करा लिया गया।

सरपंच की दबंगई और प्रशासन की अनदेखी:

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ने सरपंच राम भजन साकेत को भी अपनी शासकीय भूमि पर किया गया अतिक्रमण खुद हटाने का नियमबद्ध आदेश दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस आदेश के छह माह बीत जाने के बाद भी सरपंच ने प्रशासन के आदेश को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है और उनका अवैध कब्जा आज भी बरकरार है। आरोप है कि सरपंच राम भजन साकेत हरिजन होने और अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग करते हुए शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, और प्रशासन इस मामले में नरम रुख अपना रहा है।

कानूनी अड़चनें और गंभीर चेतावनी:

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह शासकीय जमीन का मामला हाईकोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरपंच का यह अतिक्रमण शीघ्र नहीं हटाया गया और कानून का पालन नहीं कराया गया, तो क्षेत्र में शाहपुर जैसी अप्रिय घटना निर्मित हो सकती है, जिससे सामाजिक और कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब देखना यह है कि क्या जिला प्रशासन अपने ही तहसीलदार के आदेश का पालन कराएगा, या एक जनप्रतिनिधि की दबंगई के सामने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा इसी तरह बरकरार रहेगा।


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