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| बिजली उपभोक्ताओं को मध्यप्रदेश सरकार की बड़ी राहत: बकाया बिल पर सरचार्ज में 100% तक छूट, 'समाधान योजना 2025-26' शुरू Aajtak24 News |
भोपाल - मध्यप्रदेश की जनता को लंबित बिजली बिलों के बोझ से बड़ी राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित "समाधान योजना 2025-26" की घोषणा कर दी है। यह योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसका लाभ प्रदेश के घरेलू, कृषि, गैर-घरेलू और औद्योगिक सभी श्रेणियों के उपभोक्ता उठा सकते हैं।
सरचार्ज में भारी छूट का प्रावधान:
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता विलंबित बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) में दी जाने वाली भारी छूट है। उपभोक्ता अपने बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान करके अधिकतम छूट का लाभ ले सकते हैं। वहीं, सरकार ने उन उपभोक्ताओं के लिए भी रास्ता आसान किया है जो एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं— उनके लिए छह आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
योजना होगी दो चरणों में लागू:
"समाधान योजना" को दो चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण में अधिक छूट का प्रावधान है:
पहला चरण (3 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025): इस अवधि में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 60% से 100% तक सरचार्ज माफी मिलेगी।
दूसरा चरण (1 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026): इस चरण में उपभोक्ताओं को 50% से 90% तक सरचार्ज माफी दी जाएगी।
पंजीकरण के लिए न्यूनतम भुगतान:
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय अपनी बकाया राशि का एक निश्चित प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा:
घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता: बकाया राशि का 10%।
गैर-घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ता: बकाया राशि का 25%।
आवेदन और संपर्क:
सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। उपभोक्ता विशेष पोर्टल mpez.in पर घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र या टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाकर नियमित उपभोक्ता बनें और बिजली बिल के भारी बोझ से मुक्ति पाएं।
