इंदौर में 'लव जिहाद' का मामला: नाम बदलकर दोस्ती, फिर रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव Aajtak24 News

इंदौर में 'लव जिहाद' का मामला: नाम बदलकर दोस्ती, फिर रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव Aajtak24 News

इंदौर/मध्य प्रदेश - इंदौर, मध्य प्रदेश - मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक नया और चौंकाने वाला मामला इंदौर से सामने आया है, जहां नौशाद नाम के एक युवक ने अपना नाम बदलकर एक एमए की छात्रा को पहले दोस्ती के जाल में फँसाया, फिर उसका अपहरण कर धार ले गया। वहाँ उसे बंधक बनाकर रेप किया और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पीड़िता, जो एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा है, ने पुलिस को बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए नौशाद से हुई थी। नौशाद ने अपना असली नाम छिपाकर उससे बातचीत शुरू की। 22 अगस्त को नौशाद ने उसे हल्की बारिश में घूमने के बहाने बुलाया और बहला-फुसलाकर धार ले गया। जब छात्रा ने वापस इंदौर चलने को कहा तो नौशाद ने उसे धमकाया और धार में अपनी बहन नीलोफर के घर ले गया।

पीड़िता का आरोप है कि नौशाद ने उसे दो दिन तक अपनी बहन के घर में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसे जबरन पत्नी बनाकर रखने की कोशिश की और उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला। जब पीड़िता ने विरोध किया और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान, नौशाद ने पीड़िता की एससी-एसटी जाति का हवाला देते हुए कई बार जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। पीड़िता ने किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब रही और एक बस वाले की मदद से इंदौर लौटी।

इंदौर पहुंचकर, पीड़िता ने अपने माता-पिता को सारी बात बताई। माता-पिता ने पहले ही बाणगंगा पुलिस थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को पीड़िता अपने परिजनों और समाज के लोगों के साथ बाणगंगा पुलिस थाने पहुंची और पूरा मामला दर्ज कराया। पुलिस ने नौशाद और उसकी बहन नीलोफर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 342 (गलत तरीके से रोकना), 506 (आपराधिक धमकी), और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने एक बार फिर लव जिहाद के बढ़ते खतरों को उजागर किया है और स्थानीय समुदाय में आक्रोश व्याप्त है।

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