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चोरहटा में दो अवैध कॉलोनियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर Aajtak24 News |
रीवा - निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी विकास पर रोक लगाने की दिशा में नगर निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उक्त विषय को लेकर बीके माला एडवोकेट रीवा द्वारा शिकायत कई वर्षों से की जा रही हैं की रीवा के 45 वार्ड में टीएसपी रेरा डायवर्सन लागू होने चाहिए शिकायत के आधार पर इसी क्रम में जोन क्रमांक 01अंतर्गत चोरहटा क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।इस दौरान चार जेसीबी मशीनों से कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को पूरी तरह उखाड़ा गया, प्रीकास्ट से निर्मित बाउंड्री को ध्वस्त किया गया और बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई म.प्र. नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित धारा के अंतर्गत की गई। उल्लेखनीय है कि विंड ग्रुप अधिकृत तौसीफ अहमद पिता मो हनीफ अहमद को वार्ड 04 , ग्राम चोरहटा का खसरा नम्बर 765/2/1 के रकवा 2.6752 हेक्टेयर तथा रामनिवास सिंह एवं बसंत सिंह पिता रामनाथ सिंह वगैरा वार्ड क्रमांक 04 चोरहटा के खसरा क्रमांक 799/1/1 जुज़ रकवा 0.5606 हेक्टेयर में निर्मित दोनों अवैध कॉलोनी पर स्वयं या प्रतिनिधि/वरिसानो द्वारा भूमि के छोटे छोटे भूखंडो मे विभक्त कर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया था जिसे हटाये जाने की कार्यवाही की गई। पूर्व में जारी नोटिसों और चेतावनियों के बावजूद निर्माण न हटाए जाने पर यह कठोर कदम उठाया गया। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्लॉट या भूमि की खरीदी से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य करें। इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, उपयंत्री श्याम सुंदर मिश्रा, हरेराम मिश्रा, सुनील मिश्रा, अतिक्रमण प्रभारी रावेंद्र शुक्ला तथा नगर निगम के अन्य कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।