रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर की सख्ती: 13 तहसीलदारों पर जुर्माना, 2 को चेतावनी chetavni Aajtak24 News


रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उल्लंघन पर कलेक्टर की सख्ती: 13 तहसीलदारों पर जुर्माना, 2 को चेतावनी chetavni Aajtak24 News

रीवा - जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध न कराने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सख्त रुख अपनाया है। नामांतरण जैसे अविवादित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर जिले के 13 तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड (जुर्माना) अधिरोपित किया गया है, जबकि 2 अधिकारियों को चेतावनी जारी की गई है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई उन अधिकारियों के विरुद्ध की है, जिन्होंने स्पष्ट नियमों के बावजूद लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा नहीं किया। उन्होंने दो टूक कहा कि “जनता को समय पर सेवाएं देना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है, और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

जुर्माने की श्रेणी और अधिकारी

कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, उनमें से पाँच अधिकारियों पर 2000 रुपये तथा आठ अधिकारियों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही दो अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।

2,000 रुपये का जुर्माना पाए अधिकारी:

  • शिवशंकर शुक्ला – तहसीलदार, हुजूर

  • साधना सिंह – नायब तहसीलदार, मनगवां

  • वेदवती सिंह – नायब तहसीलदार, जवा

  • राजेश तिवारी – नायब तहसीलदार, सेमरिया

  • राजेश शुक्ला – नायब तहसीलदार, त्योंथर

1,000 रुपये का जुर्माना पाए अधिकारी:

  • प्रकाश उपाध्याय – नायब तहसीलदार, त्योंथर

  • द्वारिका प्रसाद दहायत – नायब तहसीलदार, त्योंथर

  • सुमित गुप्ता – तहसीलदार, मनगवां

  • राजकुमार टाण्डिया – नायब तहसीलदार, जवा

  • विनय मूर्ति शुक्ला – तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान

  • रमाकांत तिवारी – नायब तहसीलदार, सिरमौर

  • मनोज शुक्ला – नायब तहसीलदार, हुजूर

  • राजीव शुक्ला – नायब तहसीलदार, मनगवां

चेतावनी प्राप्त अधिकारी:

  • नीलेश सिंह धुर्वे – तहसीलदार, त्योंथर

  • अर्जुन वेलवंशी – तहसीलदार, सेमरिया

कलेक्टर का स्पष्ट संदेश: लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम प्रदेश शासन की प्राथमिक योजनाओं में से एक है, जो नागरिकों को उनकी आवश्यक सेवाएं समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी या शिथिलता आमजन के अधिकारों का हनन है और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी नियमित समीक्षा करें और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने चेताया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराए जाने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनहित सर्वोपरि

कलेक्टर की इस कार्यवाही को जनता के हित में एक दृढ़ कदम के रूप में देखा जा रहा है। आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नामांतरण जैसे कार्यों में देरी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा समयसीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर की गई सीधी कार्रवाई एक संदेश है कि शासन की मंशा साफ है—जन सेवा में कोताही नहीं चलेगी।


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