आपराधिक रिकार्ड वाले तीन आरोपियों को थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद Three accused with criminal records are bound to attend the police station. |
श्योपुर - जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) एवं धारा 3(1)(ग) के तहत तीन आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपियों को थाने में हाजरी देने के लिए पाबंद किया है। यह आदेश श्योपुर जिले में असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने और जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। इसके तहत तीन आरोपी—देवा उर्फ देवीलाल उर्फ रणवीर, राजू उर्फ मुजक्किर, और नियामत अली—को अगले तीन महीनों तक प्रत्येक सप्ताह कोतवाली थाना प्रभारी के समक्ष अपनी हाजरी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
- देवा उर्फ देवीलाल उर्फ रणवीर पर 09 अपराधों के तहत मामला दर्ज है और वह पुरानी अनाज मंडी के पीछे इस्लामपुरा क्षेत्र का निवासी है।
- राजू उर्फ मुजक्किर पर 08 अपराधों के तहत मामले दर्ज हैं और वह बंजारा डैम के पास हसनपुरा हवेली का निवासी है।
- नियमत अली पर 05 अपराधों के तहत मामले दर्ज हैं और वह वार्ड क्र. 01 का निवासी है।
यह कदम श्योपुर जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया है।
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