भिंड में देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के लिए 'उड़न दस्तों' का गठन Formation of 'flying squads' to stop child marriage on Devuthani Ekadashi in Bhind |
भिंड - जिला कलेक्टर श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा आगामी देवउठनी एकादशी (11 एवं 12 नवंबर 2024) और उसके बाद आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह एवं एकल विवाह समारोह में बाल विवाह की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 की उपधारा (4) एवं (5) के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के साथ, कलेक्टर ने खण्ड स्तर से ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोकने के लिए 'उड़न दस्तों' का गठन किया है।
इस पहल के अंतर्गत विकास खंड भिंड, अटेर, लहार, रौन, मेहगांव और गोहद में विशेष दल बनाए गए हैं, जो बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करेंगे। इन उड़न दस्तों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), तहसीलदार, परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना और संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे।
ग्राम स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए गठित दस्ते में हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल के प्राचार्य, प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सरपंच, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य और शौर्यादल सदस्य शामिल होंगे।
इन दलों को बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, इन दस्तों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।
इस पहल का उद्देश्य बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकना और समुदायों में बालिका शिक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।