अम्बिकापुर – आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों के उल्लंघन के चलते मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र, दरिमा, अम्बिकापुर का फुटकर उर्वरक बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उपसंचालक कृषि श्री पी एस दीवान द्वारा की गई है। उन्होंने आगामी आदेश तक इस प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया।
सितंबर माह में उर्वरक निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा इस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। इनमें मुख्य रूप से खरीदारों को केश क्रेडिट मेमो प्रारूप में रसीद न देना, उर्वरक भंडारण व वितरण का पंजी संधारण न करना, बोर्ड पर उर्वरक स्टॉक व बिक्री दरों का प्रदर्शन न करना, पीओएस मशीन से स्कंध का मिलान न होना, भूमिहीन किसानों को अंगूठा लगवाकर यूरिया खाद की बिक्री करना आदि अनियमितताएं शामिल थीं। इस निरीक्षण के बाद प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया गया था, जिसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर उर्वरक निरीक्षक नमनाकला ने प्रतिष्ठान का पुनः निरीक्षण किया, जिसमें उक्त अनियमितताएं फिर से पाई गईं।
कार्रवाई के तहत परिसर में मौजूद खाद की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सभी उर्वरक उत्पाद जप्त कर लिए गए। साथ ही, प्रतिष्ठान को निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय पर जवाब प्रस्तुत न करने के कारण नियमानुसार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 31(1)(बी) के तहत कार्रवाई की गई। उपसंचालक कृषि श्री पी एस दीवान ने मेसर्स कृष्णा कृषि सेवा केन्द्र का फुटकर उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र क्रमांक-बीआर-635 को निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई क्षेत्र में उर्वरक बिक्री और वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। विभाग ने इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
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