प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना: मत्स्य पालन समूहों के लिए एन.एफ.डी.पी. पंजीकरण की जरूरत Pradhan Mantri Kisan Samridhi Yojana: NFDP for fisheries groups. registration required |
धमतरी - केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए एन.एफ.डी.पी. पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक, मछलीपालन विभाग ने सभी मत्स्य कृषकों, मत्स्य पालन समूहों और समितियों से अपील की है कि वे इस पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हों।
एन.एफ.डी.पी. का उद्देश्य भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है, जिससे सभी मत्स्य पालकों का एक कार्य आधारित पहचान डाटाबेस बनाया जा सके। सहायक संचालक ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यह पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए मछली पालन से जुड़े व्यक्तियों को कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा।
सहायक संचालक ने कहा कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन में लगे हैं, तो उनका व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद, मत्स्य विभाग से सत्यापन के पश्चात प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 80 रुपये की राशि प्राप्त होगी। कॉमन सर्विस सेंटर को प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रुपये कमीशन के रूप में मिलेंगे।
पंजीकरण के लिए कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें अस्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा, जबकि स्थायी प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद जारी किया जाएगा। धमतरी जिले में यह पंजीकरण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसमें अब तक 257 मत्स्य कृषकों का पंजीकरण किया जा चुका है। सहायक संचालक ने जिले के सभी मत्स्य कृषकों से अधिक से अधिक पंजीयन कराने की अपील की है।