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गरियाबंद में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर 5000 रुपये का जुर्माना: कोर्ट ने की कार्रवाई Fine of Rs 5000 for selling non-standard food items in Gariaband: Court took action |
गरियाबंद - जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2018 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला ने देवांगन होटल, बोरसी ब्लॉक फिंगेश्वर के मालिक उत्तम देवांगन से खुली सेव का नमूना संकलित किया था।
इस नमूने का परीक्षण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया, जिसमें इसे असुरक्षित पाया गया। इसके बाद, खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की विधिवत जांच की और उसे माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तम देवांगन को 5000 रुपये का अर्थदंड और कारावास की सजा सुनाई। इस कार्रवाई के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को मानक खाद्य पदार्थों की बिक्री सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है, ताकि लोगों की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें और मानक के अनुरूप उत्पाद बेचें।