गरियाबंद - कलेक्टर श्री दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार छुरा स्थित श्री संकल्प छत्तीसगढ़ मिशन हॉस्पिटल पर कड़ी कार्यवाही की गई है। अस्पताल का अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. गर्गी यदु पाल ने बताया कि नवजात शिशु की मृत्यु के मामले में अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी। इस मामले में छः सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक को दोषी पाया।
अस्पताल को एक माह के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें नर्सिंग होम एक्ट के तहत अनुज्ञा निरस्त करने और आयुष्मान योजना के तहत पंजीयन समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। निलंबन आदेश को अस्पताल में चस्पा करने के लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसमें डॉ. हरीश चौहान, डॉ. ए.के. हुमने, डॉ. जी.एस ध्रुव, डॉ. अकुंश वर्मा, डॉ. डोमार सिंह निषाद, श्री देवेश मिश्रा और श्री सोमेश्वर ठाकुर शामिल हैं। टीम को आदेश चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं