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| खरगोन पुलिस ने की अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध की कार्यवाही karyawahi Aajtak24 News |
खरगोन - पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मराज मीना व अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री तरूणेन्द्रसिंह बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनोहरसिंह बारीया के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अवैध गौवंश तस्कर के विरूद्व कार्यवाही की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 24.08.2024 को चौकी हेलापड़ावा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 01 पिकअप क्रमांक MP10G3622 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, जो थोड़ी देर के बाद चौकी हेलापडावा के सामने से गुजरने वाला है । मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा चौकी हेलापडावा के सामने तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर के बाद मुखबिर के बताए अनुसार 01 पिकअप वाहन क्रमांक MP10G3622 आती दिखाई दी, जिसे चौकी के सामने पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया पर पिकअप वाहन के चालक ने नाकाबंदी देख गाड़ी तेज गति से भगाकर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को टक्कर मारता हुआ निकाल गया, जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम को पीछे आता देख पिकअप वाहन का चालक पिकअप वाहन को छोड़ कर मौके से भाग गया। रोके गए पिकअप वाहन को चेक करने पर उसमे 11 गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे होकर उनके पैर रस्सी से बंधे हुए पाए गए जिन्हे पुलिस टीम के द्वारा मुक्त कराया गया है। पुलिस टीम ने मौके से फरार पिकअप वाहन क्रमांक MP10G3622 के चालक के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 304/24 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर पिकअप वाहन क्रमांक MP10G3622 कीमती लगभग 06 लाख रुपये को जप्त किया गया है।
