कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित pratibandhit Aaj Tak 24 News
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कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित pratibandhit Aaj Tak 24 News |
कोरिय - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च 2024 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। सभी राजनैतिक दल उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का न केवल स्थाई मंच से होता है बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टेम्पों, कारें, टैक्सियों, वैन, तिपहिया, स्कूटर, साईकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सड़को, गलियों, उप गलियों पर चलते है और गांवों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदुषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते हैं एवं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर पर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं और पूरा दिन इससे बुढ़े, दुर्बल और बीमार चाहे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो बहुत बेचौनी होती है। मैं इस बात से पूरी तरह भिज्ञ हूँ कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह संप्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेकपूर्ण तथा ऊंचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसमें प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यतः जन सामान्य एवं विशेषत रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचौनी का कारण हो जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।
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