मतदान केन्द्र/ में पहचान के उददेश्य से स्वी कार नहीं होगी मतदाता पर्ची parchi Aaj Tak 24 News |
राजगढ़़ - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र में पहचान के उददेश्य से मतदाता पर्ची स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदाता को मतदान करने के लिए पहचान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है । अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।
Voter slip will not be accepted for identification purposes at the polling station.
Rajgarh - As per the instructions of the Election Commission of India, voter slip will not be accepted for the purpose of identification in the polling booth. The voter will have to produce Voter's Photo Identity Card or any one of the alternative documents prescribed by the Commission for identification in order to vote. Collector and District Election Officer Shri Harsh Dixit said that if a voter's name is registered in the voter list but due to some reason he does not have the voter identity card, he will still be able to exercise his franchise. Apart from the voter identity card, voters will be able to cast their vote by showing 12 alternative photo documents. Similarly, if for some reason a citizen does not receive the voter information slip, but his name is registered in the voter list, he will still be able to vote. Photo identity cards are being issued to all voters in the Lok Sabha constituency. Voters who are not able to produce Voter ID card will have to produce any one of the 12 alternative photo identity documents to establish their identity. These 12 alternative photo identity documents include Aadhar Card, MNREGA Job Card, Driving License, PAN Card, Indian Passport, Pension Documents with Photo, Service Identity Card with photo issued to employees by Central/State Government/PSU/Public Limited Companies, Bank /Passbook with photo issued by Post Office, Smart Card issued by RGI under National Population Register, Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour, Official Identity Cards issued to MPs/MLAs/MLCs and by Ministry of Social Justice, Government of India. Unique Disability ID issued to persons with disabilities is included. Non-resident Indian voters (NRI) need to show their original passport only for identification. If it is not possible to identify a voter in EPIC due to non-match of photograph etc., then that voter will have to produce any one of the above 12 alternative photo documents.