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देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड में हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष फिलहाल बने रहेंगे जेल में devendra chourasiya hatyakand Aaj Tak 24 News |
दमोह - उच्च न्यायालय जबलपुर ने हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल की जमानत अर्जी पाँचवी बार भी खारिज कर दी है दरसल पूरा मामला वर्ष 2029 में हटा अंतर्गत कांग्रेस नेता देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड से जुड़ा हुआ है दमोह - मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मनीष नगाइच ने बताया के पिछले 04 सालों से हटा जेल के विचाराधीन कैदी व हटा जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल द्वारा उच्च न्यायालय में पांचवी बार जमानत अर्जी दाखिल की थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए टिप्पणी की है के के मामले का आरोपी रसूखदार है व अन्य आरोपियों की जमानतें सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं साथ ही पूरी घटनाक्रम में आरोपी की सक्रिय भूमिका रही है घटना के समय आरोपी ने अपना वाहन घटना कराने उपलब्ध करवाया था व वह सम्पूर्ण घटनाक्रम में अनैतिक समूह का सक्रिय सदस्य रहा है जिसके द्वारा देवेंद्र चोरिसिया की हत्या की की गई थी व आहत सोमेश को प्राणघातक चोटें पहुचाई गई थी उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता के आरोपी रसूखदार होने के चलते मामले के गवाहों को धमका सकता है। मामले मे उच्च न्यायालय में पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे ने तर्क दिया के इस तरह के राजनैतिक रसूखदार आरोपी किसी तरह से जमानत पाने के अधिकारी नहीं है जिन्होंने इस दुर्दांत घटनाक्रम को अंजाम दिया है प्रकरण पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने आरोपी जनपद पंचायत अध्यक्ष इंद्रपाल की जमानत अर्जी पांचवीं बार भी निरस्त कर दी है।
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