जिले के आलोट, जावरा, पिपलोदा तथा रतलाम विकासखंडों में पेयजल परिरक्षण अधिनियम शिथिल किया गया
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जिले के आलोट, जावरा, पिपलोदा तथा रतलाम विकासखंडों में पेयजल परिरक्षण अधिनियम शिथिल किया गया | jile ke aalot java piploda |
रतलाम 17 नवंबर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जिले के अतिदोहित विकासखंडों आलोट, जावरा, पिपलोदा तथा रतलाम में पूर्व से लागू पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 को आगामी 15 मार्च तक शिथिल किया गया है। 15 मार्च पश्चात पुनः उपरोक्त विकासखंडों में पेयजल परिरक्षण अधिनियम पूर्व की भांति लागू होगा।
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