स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश | Swatantra nishpaksh matdan prakriya sambandhi awashyak nirdesh

स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश

स्वतंत्र, निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संबंधी आवश्यक निर्देश

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

          समस्त जिला कलेक्टरों को इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार राज्य में चुनाव संपन्न होने तक प्रत्येक जिले में आग्नेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसा प्रतिबंध जिले में आखिरी चुनाव की घोषणा होने तक प्रभावशाली रहेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोग सुरक्षा या लोग शांति भंग किए जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति के शस्त्र अनुज्ञप्ति आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत विधिवत निलंबित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा यदि शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्रों में समस्त या चुनिंदा अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत निलंबित करते हुए उसके शस्त्र निकटतम थाने में आदर्श आचरण संहिता की समाप्ति तक नियमानुसार जमा कराएं।

          केंद्र और राज्य शासन के विभाग एवं उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी , बैंक सुरक्षा, एटीएम सुरक्षा, कैश ट्रांजिट वैन की सुरक्षा, संवेदनशील संस्थानों एवं उपक्रमों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को प्रदाय अनुज्ञप्तियों पर इससे छूट प्रदान की जाए।

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