श्री ओदुंबर ब्राह्मण महासभा के चुनाव का मामला कोर्ट में पहुंचा | Shri bramhan mahasabha ke chunav ka mamla court main pahucha

श्री ओदुंबर ब्राह्मण महासभा के चुनाव का मामला कोर्ट में पहुंचा 

(मानक निर्वाचन नियमों एवं निष्पक्ष निर्वाचन की बात उठाई) 

श्री ओदुंबर ब्राह्मण महासभा के चुनाव का मामला कोर्ट में पहुंचा

इंदौर (राहुल सुखानी) - इंदौर की श्री औदुंबर ब्राह्मण महासभा के निर्वाचन का मामला जिला न्यायालय पहुंच चुका है, जिस पर कल दिनांक 4 मई 2022 को दोनों पक्षों के बीच में न्यायालय के सामने बहस हुई, जिसमें याचिकाकर्ता ने मानक निर्वाचन नियमों एवं निष्पक्ष निर्वाचन की बात न्यायालय के सामने उठाई। 

गौरतलब है कि ब्राह्मण महासभा के निर्वाचन अधिकारी द्वारा आधी प्रक्रिया संपादित होने के बाद स्थगित करते हुए आधी प्रक्रिया वहीं से ही रजिस्ट्रार के अभिमत प्राप्त होने के पश्चात प्रारंभ किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में सदस्यगण जिला न्यायालय में पहुंच गए और यह मांग उठाई कि नए सिरे से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ से की जानी चाहिए क्योंकि निर्वाचन कार्यक्रम में निर्वाचन तिथि ही समाप्त हो चुकी है। 

समाज की ओर से याचिकाकर्ता योगेश द्विवेदी ने न्यायालय में याचिका लगाते हुए यह मांग की है कि यह निर्वाचन कानून का सार्वभौमिक नियम है कि एक बार निर्वाचन प्रक्रिया यदि प्रारंभ हो जाती है तो उसे स्थगित अथवा रोका नहीं जाता है किंतु निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवैधानिक रूप से निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई और जो आदेश जारी किया गया है वह विधि सम्मत नहीं है क्योंकि जब भी निर्वाचन कार्यक्रम जारी होता है वह प्रारंभ से होता है क्योंकि यहां पर निर्वाचन तिथि ही जा चुकी है। समाज जनों द्वारा मानक निर्वाचन नियमों एवं निष्पक्ष निर्वाचन की मांग की गई जिसे नहीं मानने की वजह से माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। न्यायालय ने विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तारीख 9 मई सोमवार रखी है।

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