15 वर्ष 06 माह कि नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले गया था आरोपी
पुलिस खजराना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहर्ता को 24 घंटे में दस्तयाब किया, 28 वर्षीय फरार आरोपी 04 माह उपरांत मुखबिर सूचना पर हिरासत में
आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366 के तहत कार्यवाही
इंदौर - घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13 दिसंबर 2021 को फरियादी द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 12 दिसंबर 2021 की रात्रि में उसकी पुत्री *(आरती उम्र 15 साल 06 माह परिवर्तित नाम)* कि बिना बताए घर से कहीं चली गई है तथा वापस नहीं आई है आसपास व पहचान वालों में भी तलाश किया किंतु कोई पता नहीं चला उसे आशंका है, कि कोई अज्ञात बदमाश उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है उक्त पर से अपराध धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपहर्ता/आरोपी की तलाश हेतु दिशा निर्देश दिए गए एवम अपहर्ता की तलाश हेतु मुखबिर मामुर किए गए। इसी क्रम में मुखबिर सूचना पर से अपहर्ता को दिनांक 13.12.21 को मात्र 24 घंटे में दस्तयाब कर लिया गया था किंतु *आरोपी सुनील पिता जगदीश वर्मा उम्र 28 साल निवासी ग्राम भगवानपुरा चौकी बरखेड़ा थाना गोगावा जिला खरगोन* का फरार होने में सफल हों गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.05.22 को मुखबिर सूचना पर से आरोपी सुनील को गिरफ्त में लिया गया तथा आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
*आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, आरोपी मजदूरी करता है।*
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा, asi rakesh चौहान व टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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