खाद्यान्न की अफरा-तफरी करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज | Khaddhyan ki afra tafri karne walo ke virudh fir darj

खाद्यान्न की अफरा-तफरी करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

खाद्यान्न की अफरा-तफरी करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा के मार्गदर्शन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रेम कुमार अहिरवार द्वारा 25 जनवरी को महू-नीमच रोड स्थित ग्राम माननखेडा पर पुलिस बल द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 14 0178 को रोककर जांच की गई तो वाहन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरित किए जाने वाला 50.76 क्विंटल चावल पाया गया। अधिकारियों द्वारा वाहन जब्त कर खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान बरखेडी में जमा किया जाकर वहान पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया तथा त्रुटिकर्ता मनोज जैन एवं वाहन चालक इरफान शेख के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में पुलिस थाना रिंगनोद में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

          इसी तरह 26 जनवरी को पुलिस द्वारा रोके गए वाहन क्रमांक आर.जे. 17 जीए 5447 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया जाने वाला 17.43 क्विंटल चावल मय वाहन जब्त किया गया। जब्तशुदा चावल शासकीय उचित मूल्य दुकान जावरा शहर क्र. 09 की सुपुर्दगी में दिया जाकर वाहन थाना प्रभारी जावरा शहर की अभिरक्षा में दिया गया तथा वाहन चालक बंशीलाल मेघवाल पिता नारायण मेघवाल तथा चावल मालिक नितिन दख पिता राजमल दख निवासी जावरा के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 में पुलिस थाना जावरा शहर में एफआईआर दर्ज करवाई गई।

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