फेस मास्क लगाना अनिवार्य, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश | Face mask lagana anivarya

फेस मास्क लगाना अनिवार्य, जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - रतलाम जिले में समस्त नागरिकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में दंडाधिकारी कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आदेश जारी किया है।

समस्त शासकीय कार्यालयों और अर्द्धशासकीय, निजी कार्यालयों के समस्त अधिकारियों, कर्मचारीगणों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर यदि कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो उस व्यक्ति पर 100 रूपए का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदारों एवं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों या दुकान पर सामान लेने वाले ग्राहक में से कोई भी बिना फेस मास्क के पाया जाता है तो दुकानदार पर 100 रूपए से लेकर 250 रूपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। संस्थानों, दुकानों में 3 बार से अधिक पुनरावृति होने पर आगामी 24 घंटे हेतु संचालन बंद करवाया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता वन 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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