स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का झांसा देकर, निवेशकों के साथ चौबीस लाख रुपए की ठगी के आरोपी को मिली सेशन कोर्ट से जमानत
इंदौर (राहुल सुखानी) - स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर स्वयं को सब ब्रोकर एवं सेबी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारक बताकर निवेशकों के धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पंकज गोयल (पांचाल) की जमानत बाईसवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री मुकेश जी नाथ साहब द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2021 को आरोपी एक लाख रुपए की प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का बंध पत्र सशर्त जमानत दी गई ।
उक्त मामले में फरियादी सुरेश मोदी द्वारा जानकारी देते हुए बताया उनके द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को एक लिखित शिकायत थाना प्रभारी महोदय संबोधित करते हुए कनाडिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ आरोपीगण द्वारा स्वयं को अधिकृत अनुज्ञप्ति धारक बताते हुए स्वयं को सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक मार्केट का सब ब्रोकर बताते हुए लाख रुपए धोखाधड़ी की गयी हैं जिसके साक्ष्य एवंं कथन जांच अधिकारी को दिए गए। उक्त शिकायत में आरोपीगण शुभम भावसार, अलका भावसार , गिरीश भावसार , संगीता बाल्टर भी आरोपी है जिन्होंने संगठित होकर अपराध कारित किया है।
उपरोक्त वर्णित अपराध में कनाडिया थाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 , 420 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।उक्त अपराध अपराधिक रूपांतरण का होकर जिसमे आजीवन कारावास अथवा दस वर्ष और जुर्माने की सजा का प्रावधान है ।
आरोपी पंकज गोयल उर्फ पंकज पांचाल की ओर से जमानत अर्जी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता डॉ आशीष श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत की गई ।
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