रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश | Rikt panchayato ki jankari 30 november tak uplabdh karane ke nirdesh

रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश

रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश

रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

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