राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया
डिंडोरी - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा को लोगों में जागरूकता लाने के लिए नवीन माध्यमिक शाला ग्राम भाखा माल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रवीण पटेल द्वारा उपस्थित ग्राम वासियों को विधि के अवधारणा, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, संवैधानिक अधिकारों व दायित्वों, मानव दुर्व्यापार करने वालों से सजग रहने, गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के अधिकारों, घरेलू हिन्सा, मोटरयान दुर्घटना से संबंधित ऐसे कानूनों के बारे में विस्तृतरूप से बताया, जो लोगों के लिए उपयोगी है। शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना ’’गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015’’ व नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015’’ के अंतर्गत उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। शिविर में मोटर दुर्घटना उद्भूत आपराधिक व दीवानी प्रकरणों से बचने के लिए सावधानीपूर्व वाहन चलाने की समझाईस दी गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों को माता-पिता, पत्नि-बच्चों आदि के भरण-पोषण वैवाहिक मामलों से संबंधित विधि आदि के बारे विस्तृतरूप से बताया गया। शिविर में ग्रामीणों द्वारा प्रश्न भी किये गये जिसका समाधान सचिव/जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण पटेल द्वारा दिया गया। एक महिला के द्वारा उसकी भरण-पोषण संबंधी समस्या रखी गयी, जिसके निःशुल्क समाधान के लिए आगे की कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शिविर में लगभग 80 लोग उपस्थित रहे, विशेष अभियान के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड डिण्डौरी, सिटी कोतवाली डिण्डौरी व जिला जेल डिण्डौरी में स्थित विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से आम लोगों को विधिक रूप से पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा जागरूक किया गया व सहायता की गई।