अवैध रूप संचालित पंपों पर देर रात तक चली कार्यवाही | Awaidh roop sanchalit pump pr dee raat tak chali karyawahi
अवैध रूप संचालित पंपों पर देर रात तक चली कार्यवाही
धार - धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह के निर्देशन में खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा बुधवार को तहसील सरदारपुर क्षेत्रांतर्गत संचालित बायोडीजल के अवैध रूप संचालित पंपों पर देर रात तक चली कार्यवाही में कुल 5 पंपों के डिस्पेंसिंग यूनिट हटवा दिए गए। इस सिलसिले में वैधानिक कार्यवाही जारी हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी एसएन मिश्रा ने बताया कि इस कार्यवाही के माध्यम से प्रशासन उन लोगों को भी सबक दिया है जो इस तरह के अवैध कार्य करने की कोशिश में है या छुप कर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। शासन के नियमानुसार 100 लीटर डीजल में 7 लीटर बायोडीजल मिलाकर ही बेचा जा सकता है परन्तु इनके द्वारा 100 प्रतिशत बायोडीजल बैचा जा रहा था। जिससे शासन को भी राजस्व हानी हुई है तथा पर्यावरण को भी बायोडीजल से अधिक नुकसान हैं। उक्त कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर एवं सरदारपुर के मार्गदर्शन में तहसीलदार नायब तहसीलदार तथा खाद्य विभाग के अमले द्वारा की गई हैं।
इसी प्रकार पिछले दिनों भारूड़पुरा रोड धार फाटा ग्राम सिरसौदिया, तहसील धरमपुरी स्थित मेसर्स आर. के. बायोफ्युल्स बायोडीजल पंप एवं मेसर्स बालाजी इंटरप्राईजेस की आकस्मिक जांच की गई, जिससे मौके पर अवैध रूप से बिना लायसेंस एवं दस्तावेजो के बायोडीजल के भंडारण एवं विक्रय किये जाने के कारण 800 लीटर बायोडीजल एवं एक टेंकर तथा 30000 लीटर अन्य पदार्थ जप्त किया गया जिसकी कीमत लगभग 35 लाख 48 हजार रूपये है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर संचालको के विरूद्ध एफ. आय. आर. की कार्यवाही की जा रही हैं।
यदि किसी को बायोडीजल पंप का संचालन करना है तो शासन के नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट / जिला आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र, विस्फोटक लायसेंस, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के नाप-तौल, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग का लायसेंस, जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाणपत्र, राज्य जैव इंधन बोर्ड, जीएसटी पंजीकरण, अग्निशमन विभाग, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति आदि प्राप्त कर अपना कारोबार कर सकता हैं।
कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने चेताया कि जिले की सीमा के अंदर अवैध रूप से बायोडीजल के भंडारण एवं विपणन का कार्य किया जाता है तो भविष्य में भी उन पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जाती रहेगी।
Comments
Post a Comment