उज्जैन पुलिस द्वारा कोविड महामारी की चैन ब्रेक करने हेतु प्रयास जारी | Ujjain police dvara covid mahamari ki chain break karne hetu prayas jari
उज्जैन पुलिस द्वारा कोविड महामारी की चैन ब्रेक करने हेतु प्रयास जारी
*होम आईसोलेशन में रह रहे पेशेंटस पर पुलिस की निगरानी में* ।
*होम आईसोलेशन में न रहकर व कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आरोपीयो के विरुद्ध प्रकरण दर्ज* |
*समय अवधि के बाद खुली पाए जाने पर संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज व दुकानों को किया सील*।
उज्जैन (रोशन पंकज) - उज्जैन पुलिस अधिक्षक उज्जैन *श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल* के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोन 02) *श्री रविंद्र वर्मा* अति. पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) *श्री अमरेन्द्र सिंह* के मार्गदर्शन मे कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने हेतु पुलिस/प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है।
कोविड महामारी को रोकने हेतु निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं। निर्देशों के अंतर्गत अनुभाग नानाखेड़ा,नागझिरी, निलगांगा द्वारा होम क्वॉरेंटाइन चेकिंग मोबाइल द्वारा 52 पेशेंट चेक किए , 03 एडमिट पाए गए। 01 अनुपस्थित, अनुभाग माधव नगर में 42 उपस्थित 6 एडमिट पाए गए, अनुभाग कोतवाली में 48 पेशेंट चेक किए जिसमें चार की मृत्यु बाकी सभी उपस्थित पाए गए जाने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए जो निम्नानुसार है–
1.विनोद शर्मा निवासी 10/ 57 शास्त्री नगर उज्जैन
उज्जैन को चेकिंग मोबाइल द्वारा घरों में किए गए सभी आइसोलेट पॉजिटिव केसेस चेक किए गए। होम क्वारनटाइन किया गया पेशेंट घर से बाहर या अनुपस्थित मिलते है, तो संबंधित थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही की जावेगी। उक्त व्यक्तियो द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार कोविड-19 पेशेट होने के बावजूद होम आईसोलेशन में न रहकर अन्यत्र चले जाने से महामारी फैलने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता।
वही जो भी विक्रेता समय अवधि के पश्चात दुकान खोलते वह सामान क्रय विक्रय करते पाए गए जिनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 188 भादवी की कार्रवाई की गई।
थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में अर्पिता कालोनी में स्थित न्यू फूड रेस्टोरेन्ट को लाकडाऊन अवधि में दुकान खोलकर सामान बेचते पाया जाने पर श्रीमान् नायाब तहसीलदार श्री योगेश मेश्राम द्वारा सील किया गया एवं दुकानदार के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।
आरोपी गोपाल पवार निवासी गोकुल परिसर मेट्रो टॉकीज के गली उज्जैन द्वारा अपनी दुकान समय अवधि के बाद खोलकर दूध व अन्य सामग्री बेची जा रही थी व दुकान के बाहर अत्यधिक भीड़ इकट्ठा थी जिस पर कार्रवाई करते हुए दुकान को सील किया गया व धारा 188 भादवी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
*थाना महाकाल* क्षेत्र में आरोपी जगदीश राठौर पिता शंकरलाल राठौड़ लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के बाद भी सांची पार्लर खोलकर सामान बेचते हुए पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 188 भादवि का अपराध दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की गई।
*थाना महाकाल* क्षेत्र में आरोपी लखन तन्ना पिता निर्मल तन्ना द्वारा लोग डाउन अवधि से अधिक समय तक अपनी दूध की दुकान खोल कर दूध बेचते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 188 भादवी का अपराध दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
*आम जनता से अपील*
*उज्जैन शहर की आम जनता से अपील की जा रही है की अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकले अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले, विक्रेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दुकानें सील की जावेगी व लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करना पाया जाए तो संबंधित सूचना शांतिदूत मोबाइल नंबर 7049119001 पर दे सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णत गुप्त रखा जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी* ।
*शासन/प्रशासन व उज्जैन शहर के काजी द्वारा आगामी त्यौहार ईद में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी से अपील की गई है कि अपने घरों में रहकर ईद का त्यौहार मनाए व गाइडलाइंस का पालन करें*।
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