वन में आग लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया | Van main aag lagane wale aropiyo ko giraftar kr nyayalay ke samaksh prastut kiya

वन में आग लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

वन में आग लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

हर्रई (रत्नेश डेहरिया) - वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार वनों में आग लगाने वालो से सख्ती से निपटा जाए के पालन में परिक्षेत्र पूर्व हरई के स्टाफ ने बीट बम्हनी और बीट सियारखेड़ा में कल दिनांक २/४/२१ लगी आग की जांच पड़ताल करने पर चार आरोपियों क्रमश: धीरेंद्र पिता रूपलाल सिरसाम निवासी सियारखेडा उम्र २२,गोकल पिता कोमल उइके निवासी बम्हनी उम्र ५० , श्याम पिता गोकल उईके निवासी बम्हनी उम्र ३० और हरिप्रसाद पिता गोकल उइके उम्र १८ वर्ष को गिरफ्तार कर बयान इत्यादि लिया गया जिसमे आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि महुआ बिनने में सुविधा के  लिए उन्होंने जंगल में आग लगाई थी। साथ ही आरोपियों की घर की तलाशी लिए जाने पर आरोपियों धीरेंद्र और गोकल के घर से अवैध सागौन व सतकठ काष्ठ भी बरामद की गई।

वन में आग लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम और लोक संपति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमे समाचार लिखे जाने तक प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था।

सम्पूर्ण कार्यवाही में सुधीर पटले परिक्षेत्र अधिकारी, विनोद शुक्ला परिक्षेत्र सहायक परतापुर, राजेंद्र कौरव, पवन साहू, विवेक यादव, दीपक घोषी, चंदन सेन, भानु ठाकुर (सभी वन रक्षक) और रामसिंह ड्राइवर का विशेष योगदान रहा।

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