होम क्वारेंटाईन, होम आईसोलेशन के लिए समयावधि निर्धारित | Home quarantine home isolation ke liye samayvadhi nirdharit
होम क्वारेंटाईन, होम आईसोलेशन के लिए समयावधि निर्धारित
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968, आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के नियंत्रण, उपायोे एवं प्रभावी रोकथाम हेतु होम क्वारेंटाईन/होम आईसोलेशन समयावधि निश्चित की है।
प्राप्त जानकारी अनुसार-
कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को 14 दिवस।
कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 दिवस।
कोविड-19 संदिग्ध मरीजों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 10 दिवस। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आये व्यक्ति को 7 दिवस।
फीवर क्लीनिक में आये मरीज जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है 7 दिवस।
प्रदेश के बाहर से आने वाले व्यक्ति को 7 दिवस की समयावधि निश्चित की गई है।
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