सोशल मीडिया संबंधी कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 महामारी के मध्य प्रदेश राज्य में रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है।
कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के संबंध में यह पाया जा रहा है कि जिला बुरहानपुर में कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया जैसे-व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से भ्रामक जानकारी पोस्ट, फोटो, वीडियो मैसेज कर सामाजिक व्यक्तियों में डर व भय का वातावरण निर्मित कर आम जन-जीवन को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य की मानसिकता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए जिले में कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया एवं विभिन्न इलेक्ट्रनिक माध्यमों से फैलायी जा रही भ्रामक जानकारी पर रोक लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार-
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे विभिन्न एप व्हाटसएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों पर कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक जानकारी, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक तथा उध्देलित करने वाली भ्रामक पोस्ट, मैसेज या फोटो, वीडियो शेयर नहीं करेगा न ही फारवर्डिंग करेगा। पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।
कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी।