स्प्रीट क्रय-विक्रय के संबंध में मेडिकल संस्थानों का किया औचक निरीक्षण
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा के मार्गदर्शन में औषधी निरीक्षक बुरहानपुर एवं कोतवाली पुलिस के संयुक्त दल द्वारा शहर के मेडिकल स्टोर्स पर सर्जिकल एवं रेगुलर स्प्रीट के क्रय-विक्रय के संबंध में औचक निरीक्षण किया गया।
प्राप्त निर्देशानुसार शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 13 मेडिकल स्टोर्स का संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। जिसमें गांधी चौक स्थित श्री गोविंद मेडिकल, जनता मेडिकल स्टोर्स, सुदेश मेडिकल स्टोर्स, मण्डी बाजार स्थित अशोक मेडिकल स्टोर्स, सांईकृपा मेडिकल स्टोर्स, प्रकाश टॉकीज के सामने स्थित एम.डी.सुखवानी मेडिकल स्टोर्स, एम.डी.सुखवानी मेडिकल एजेन्सी, कमल टॉकीज के सामने स्थित सुखवानी मेडिकल स्टोर्स, शनि मंदिर रोड़ स्थित अग्रवाल मेडिकल, वनिता मेडिकोज, फव्वारा चौक स्थित जैन ब्रदर्श, श्री एंजसी, बाबा फार्मा तथा जैन सर्जिकाना नया मोहल्ला बुरहानपुर शामिल है। इन मेडिकल स्टोर्स पर स्प्रीट का क्रय-विक्रय निरीक्षण कर शहर के समस्त केमिस्ट के संचालकों को हिदायत दी कि वे रेगुलर सर्जिकल स्प्रीट का विक्रय प्रावधानों के तहत ही करें।
उक्त मेडिकल स्टोर्स पर किसी प्रकार के स्प्रीट का संग्रहण नहीं पाया गया एवं मेडिकल स्टोर्स पर प्रोपाइटर द्वारा लिखित में दिया गया कि उनके द्वारा रेगुलर स्प्रीट का क्रय-विक्रय नहीं किया जा रहा है। मेसर्स जैन सर्जिकाना पर स्प्रीट का संग्रहण पाया गया। स्टॉक का मिलान कर क्रय-विक्रय का रिकार्ड लिखित में लिया गया। औषधी निरीक्षक ने जानकारी दी कि जिले के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अगनानी से स्प्रीट के विक्रय के संबंध में चर्चा की गई एवं निर्देशित किया गया कि आप अपने अधीनस्थ मेडिकल स्टोर्स संचालकों को निर्देशित करें कि वे आगामी आदेश तक स्प्रीट का विक्रय केवल पंजीकृत नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी को लिखित मांग पत्र पर दिया जाये एवं इसका रिकार्ड संधारित किया जाये। यदि किसी मेडिकल संचालक द्वारा नियमों के विपरित स्प्रीट का क्रय-विक्रय किया जाता है तो लायसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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