रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश | Raily julus dharna pradarshan adi ke sambandh main collector ne jari kiya
रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है।
कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि, जिले में निकलने वाली सभी रैलियों, प्रभात फेरियों कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाने वाले पांडाल की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी। कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउण्ड, सार्वजनिक सभा, आयोजन, कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे।
कोई भी रैली, प्रभात फेरियों, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउण्ड, सार्वजनिक सभा, आयोजन, कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों आदि की अनुमति हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त कर रूट का निर्धारण किया जायेगा। टेंट एवं साउंड का सामान आयोजनकर्ता के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही दिये जायेगा अन्यथा टेंट एवं साउंड वालों पर भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की जायेगी। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग बुरहानपुर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग नेपानगर के सक्षम प्राधिकारी होंगे। उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन की स्थिति में संबंधित आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन का दोषी होगा।
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