नूरउद्दीन काज़ी, पूर्व विधायक हमीद काजी के पुत्र पर शासकीय भूमि को अपनी बता, धोखाधड़ी कर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप
कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को की गई शिकायत
420 एवं अन्य धाराओं में FIR दर्ज करने की माँग
अब्दुल कदीर बेग पिता नजीर बेग ने की शिकायत
बुरहानपुर (अमर दिवाने) - अब्दुल क़दिर बेग पिता नजीर बेग ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया हैं कि प्रश्नाधीन भूमि जिस पर दिल्ली-हैदराबाद ढाबा मेरे द्वारा बनाया गया था नूरउद्दीन काज़ी पिता हमीदउद्दीन काज़ी से किराए पर लिया था तथा जिसका मासिक किराया हर माह मुझसे नूर काज़ी या उनका ड्राइवर वसीम लेकर जाते थे। यदि मैं किसी माह आठ दिन भी लेट हो जाता तो मुझसे कहते थे कि किराया दो या यहाँ से खाली करो। मुझे पता ही नहीं था कि प्रश्नाधीन स्थल की भूमि सेतु निगम की शासकीय संपत्ति हैं। मुझे तो नूरउद्दीन काजी द्वारा खुद की मालिकी की संपत्ति बता कर किराएदार रखा था और बराबर आठ दस वर्षों से हर माह किराया वसूल भी करता रहा हैं। दिनांक 22 जनवरी 2021 को अचानक तहसीलदार साहब एवं पटवारी अपने दल-बल के साथ आए और बिना कोई पूर्व सूचना दिए मेरा ढाबा नेस्तनाबूत कर दिया। मैं अपाहिज होने के उपरांत भी मेहनत से अपना एवं अपने परिवार का गुजारा बसर कर रहा था। इतना ही नही मेरे द्वारा अपनी खून पसीने की कमाई से बैंक से लोन लेकर उक्त ढाबा तैयार किया था जिसमे लगभग 8 से 10 लाख रुपए निर्माण पर खर्च हुए थे। उक्त ढाबे पर विद्युत कनेक्शन भी मेरे पूर्व के किरायेदार द्वारा ही नियमानुसार लिया गया हैं। नूरउद्दीन काजी ने मुझसे धोखाधड़ी कर यह जानते हुए की उक्त संपत्ति सेतु निगम की शासकीय संपत्ति हैं अपनी बता कर लगभग 8 वर्षों से हर माह मुझसे 06 हजार रुपए किराए के रूप में प्राप्त किए हैं।
अंत मे शिकायतकर्ता ने अधिकारीयो से प्रार्थना की हैं कि मेरे साथ कि गई धोखाधड़ी के लिए नूरउद्द्दीन काज़ी के विरुद्ध भादवि की धारा 420 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 06 हजार रुपए मासिक किराए के हिसाब से 08 वर्ष का किराया 05 लाख 76 हजार रुपए एवं ढाबा निर्माण पर खर्च की गई राशि 10 लाख इस प्रकार कुल राशि 15 लाख 76 हजार रुपए नूरउद्दीन काज़ी से दिलाए जाए।