बस से ट्राली बैग गायब ट्रैवल्स एजेंसी चुकाए 70 हजार
उपभोक्ता आयोग का फैसला ₹20000 हर्जाना भी अदा करने का आदेश
जबलपुर (संतोष जैन) - जिला उपभोक्ता आयोग ने बस से ट्राली बैग गायब होने के मामले में नंदन ट्रेवल्स कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य उमेश अग्रवाल की कोर्ट ने ट्रैवल्स एजेंसी को आदेश दिए कि वह ट्राली बैग के एवज में 70000 व मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के रूप में ₹20000 का भुगतान करें जबलपुर की न्यू आदर्श कॉलोनी निवासी रवि गुप्ता की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन व विक्रम जैन ने कोर्ट को बताया कि आवेदक ने जबलपुर की नंदन ट्रैवल्स बस में रिजर्वेशन कराया था अमेरिका से नागपुर पहुंचा और नागपुर से जबलपुर आने के लिए बस पकड़ी रिजर्वेशन के बाद अपना ट्राली बैग बस की डिक्की में रखवा दिया जब वह जबलपुर पहुंचा तो ट्राली बैग डिक्की में नहीं था पारिवारिक विवाह समारोह में शामिल होने आया था वह सभी के लिए कीमती गिफ्ट लेकर आया था ट्राली बैग डिक्की में रखते समय कंडक्टर मौजूद था बैग नहीं मिला तो कंडक्टर ने बैग ना होने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया मदन महल थाने मेंएफआईआर की गई लेकिन बैग नहीं मिला कोर्ट को बताया गया कि बैग में ₹25000 कीमत के कपड़े ₹10000 की बेल्ट सहित अन्य कीमती सामान था सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया उक्त आदेश दिया।
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