मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी | MP main love jihad ke khilaf vidheyak ko cabinet ki manjuri

मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

भोपाल (ब्यूरो रिपोर्ट) - लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर शनिवार को कैबिनेट हरी झंड़ी दे दी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इसमें प्रस्तावित कानून के प्रवधानों को अंतिम रूप दिया गया। विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए प्रस्ताव पर शनिवार को विचार करने के लिए कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। आज संशोधित विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इन पर विचार करके मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम दस साल सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड का प्रविधान किया गया है। इसके साथ ही अपराध गैर जमानती होगी। माता-पिता, भाई-बहन की शिकायत के अलावा न्यायालय की अनुमति से मत परिवर्तित व्यक्ति से संबंधित (रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, अभिरक्षा में हो) व्यक्ति की शिकायत पर जांच होगी।

धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 की मुख्य बात

- बगैर सूचना के विवाह को शून्य माना जाएगा, दो महीने पहले सूचना देना होगी।

- अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, एक लाख का अर्थ दंड।

- धर्म परिवर्तन पर संबंधित संस्थान भी बराबर का जिम्मेदार माना जाएगा।

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