बिना अनुमति विज्ञापन, होर्डिंग, पोस्टर या अन्य प्रचार सामग्री लगाई तो दर्ज होगी एफआइआर
भोपाल (ब्यूरो रिपोर्ट) - यदि आपने भी सार्वजनिक स्थानों व संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन, होर्डिंग पोस्टर, बैनर या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री लगाई तो निकाल लें, नहीं तो नगर निगम द्वारा जुर्माना नहीं बल्कि संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। शुक्रवार को इस कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का उल्लंघन करने वाले 21 संस्थानों के खिलाफ गोविंदपुरा व अवधपुरी थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई नगर निगम के जोन क्रमांक 14 में की गई। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर नगर निगम ने 21 संस्थाओं पर मामला दर्ज कराया है।
दरअसल, निगमायुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शहर की सुंदरता पर दाग की तरह बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापनों को लेकर कार्रवाई बीते दो माह से जारी है। नगर निगम द्वारा जुर्माना ठोकने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। बीते 15 दिनों से निगमायुक्त के निरीक्षणों में अधिकारियों को लगातार कार्रवाई का निर्देश पर कार्रवाई भी कीं गईं। लिहाजा शहरी व्यवस्था सुधार के लिए अब नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति विज्ञापन या प्रचार-प्रसार से नगर निगम के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है।
इन पर हुई एफआइआर दर्ज
जोन क्रमांक 14 के स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि एनआरआइ गु्रप ऑफ इन्स्टीटियूशन, कल्याणी कुजं टॉवर और क्वालिटी स्वीट्स विजय मार्केट बरखेड़ा के खिलाफ गोविंदपुरा थाने में मप्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का उल्लंखन करने पर एफआइआर दर्ज कराई गई है। जबकि अवधपुरी थाने में एडी चिकन शॉप, सौम्या ग्रीन वेली, हैबीटेड मार्बल क्लीनिक, किसान जी-मार्ट, जनता सेवा गैरिज, रेडी पजेशन नक्षत्र इन्क्लेव, सागर लेकव्यू होम्स, फार्म हाउस, गुरू चरण होम्स, कल्याणी कुंज टॉवर, चिकन का किचन, सरला इस्टेट, ज्योति फिजियोथैरेपी, केजीएन चिकन एंड मीट शॉप, राय टेडर्स, मीरा विकास क्लीनिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।