कांक्षी एग्रो प्रा. लिमि. इंदौर की जबलपुर शाखा का दूसरा डायरैक्टर भी गिरफ्तार
वैध अनुज्ञप्ति के बिना आवासी भवन में नकली कीटनाशक औषधियों एवं उर्वरकों का भण्डारण कर उर्वरको को मिक्सिंग, मिसब्रांडिंग कर ब्रांडेड कम्पनियों का लेबल लगाकर किया जाता था विक्रय
जबलपुर (संतोष जैन) - दिनांक 21-12-2020 को खजरी खिरिया बाईपास चैराहे के पास अमर कृषि फार्म में नकली उर्वक एवं नकली कीट नाशक दवाईयाॅ बनाने की फैक्ट्री पर क्राईम ब्रांच की टीम के द्वारा दबिश दी गयी थी, जहाॅ भारी मात्रा में नकली उर्वरक एवं नकली कीटनाशक दवाईयाॅ तथा बनाने हेतु उपयोग मे लाये जाने वाला राॅ मटेरियल, कीमती लगभग 2 करोड़ रूपये का जप्त किया गया था।
सूचना पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.), एवं कलेक्टर जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से) भी तत्काल मौके पर पहुंचे थे , द्वय अधिकारियों के द्वारा पूरे गोदाम का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण /अपराध श्री गोपाल खाण्डेल, नगर पुलिस अधीक्षक गढा श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.), डिप्टी डायरैक्टर एग्रीकल्चर डाॅ. एस.के. निगम, एस.डी.एम. श्री नमः शिवाय अरजरिया, तहसीलदार की उपस्थिति में बारीकी से निरीक्षण करते हुये वैधानिक कार्यवाही एवं सघन पूछताछ हेतु आदेशित किया गया था।
दिये गये निर्देशों के तहत मयंक खत्री निवासी बी.टी. तिराहा एवं भाई महेश खत्री को अभिरक्षा में लिया जाकर सघन पूछताछ की गयी, पूछताछ पर जबलपुर सहित अन्य कई जिलों के कई कृषि केन्द्रो में उपरोक्त निर्मित नकली उर्वरक एवं नकली कीट नाशक दवाईयाॅ सप्लाई करना स्वीकार किया।
मुख्य आरोपी मयंक खत्री पिता राजकुमार खत्री निवासी 1185 वी.टी. कम्पाउन्ड थाना गढा जिला जबलपुर ने पूछताछ किए जाने पर करीब 09 ड्रम नकली कीटनाशक व उर्वरक कांक्षी एग्रो प्रा.लिमि. के डायरेक्टर फूलसिंह लोधी को बेचना बताया था, पतासाजी करते हुये तत्काल कांक्षी एग्रो प्रा.लि. का ग्रीनसिटी माढ़ोताल अंतर्गत गोदाम सीलबंद किया गया था, दिनांक 27-12-2020 को एस.डी.एम. अधारताल श्री ऋषभ जैन एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्रीमति रश्मि परसाई की टीम के द्वारा थाना माढेाताल पुलिस की उपस्थिति में सील किए गए गोदाम को चैेक किया गया, ।
कांक्षी एग्रो प्रा. लिमि. इंदौर द्वारा राजेश कुमार विश्वकर्मा एवं फूल सिंह लोधी को इस कम्पनी का डायरेक्टर रजिस्टर्ड किया गया है साथ ही निरीक्षण के दौरान जांच करने पर निम्न अनियमित्ताये-ं मेसर्स कांक्षी एग्रो प्रा.लिमि. इंदौर ब्राच जबलपुर द्वारा वैध अनुज्ञप्ति के बिना कीटनाशक औषधियों एवं उर्वरकों का क्रय, विक्रय, भण्डारण , व्यापार करना तथा आवासी भवन में उर्वरको मिक्सिंग , मिसब्रांडिंग कर ब्रांडेड कम्पनियों का लेबल लगाकर विक्रय करना, पाया गया । धमाका, हरियाली , ब्रांडनेम, एवं अन्य पैकिंग मटेरियल के लेवल/रेैपर एवं ड्रम में काला घोल ,अनेक प्लास्टिक की बाटलों में बिना लेवल की सामग्री कीमती लगभग 35 से 40 लाख रूपये की पायी गयी ।
कांक्षी एग्रो प्रा.लि.मि. के डायरेक्टर राजेश कुमार विश्वकर्मा तथा फूलसिंह लोधी के विरूद्ध कीटनाशक अधिनियम की धारा 1986 की धारा 13(1), उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 7, 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 का उल्लंघन पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गयां।
आरोपी राजेश कुमार विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि फूलसिंह लोधी पूर्व में ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है।
उल्लेखनीय भूमिका- उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही किए जाने में थाना प्रभारी माढ़ोताल श्रीमति रीना पांडे शर्मा, उनि. यदुवंश मिश्रा, प्रधान आरक्षक दयाशंकर, अशोक मिश्रा, रामभान, आरक्षक रवि, कपिल, सुदीप, संदीप सचिन, लखन, अरूण तिवारी की सराहनीय भूमिका रही ।