होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना में रूकने वालों की एवं रैली, जुलुश, धरना प्रदर्शन की भी देनी होगी जानकारी | Hotel loag dharmadhala musafirkhana main rukne walo ki evam raily julus

होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना में रूकने वालों की एवं रैली, जुलुश, धरना प्रदर्शन की भी देनी होगी जानकारी

होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना में रूकने वालों की एवं रैली, जुलुश, धरना प्रदर्शन की भी देनी होगी जानकारी

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक किया आदेश जारी 

बुरहानपुर। (अमर दिवाने) - जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधकों एवं मालिकों को आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ठहराये जाने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के बाद ही सही व्यक्ति की संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे। उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने में उसी ही दिवस में दी जाये।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिये है कि, प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उसके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधित सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। 


रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार कोई भी रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, डीजे साउंड, सावर्जनिक सभा, आयोजन, कार्यक्रम आदि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगे। बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मार्ग में कोई भी मंच नहीं बनाया जा सकेंगा। उक्त आदेशों का उल्लघंन करने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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