घरेलू गैस सिलेण्डर से आटो में गैस भरते आरोपी गिरफ्तार | Gharelu gas cylinder se auto main gas bharte aropi giraftar
घरेलू गैस सिलेण्डर से आटो में गैस भरते आरोपी गिरफ्तार
जबलपुर (संतोष जैन) - पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अनैतिक गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया है ।
थाना प्रभारी मदनमहल श्री नीरज वर्मा ने बताया कि दिनांक 24-12-2020 को अवैघ रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर मे रीफिलिंग की मुखबिर सूचना पर लिंक रोड खेरमाई मंदिर के पास नाले के किनारे बने टपरिया पर दबिश दी गयी, टपरिया के सामने एक पीले रंग का आटो क्रमांक एमपी 20 आर 5532 खडा मिला, आटो में बैठे हुए व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम सुरेन्द्र सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी महेशपुर गढ़ा बताया एवं आटो स्वयं का हेाना बताया टपरे कें अंदर मिले व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश उर्फ दिन्नू तिवारी उम्र 32 वर्ष निवासी गणेशपुर थाना लार्डगंज बताया, टपरिया के अंदर एक इलेक्ट्रिानिक तौल कांटे में रखा एक लाल रंग का एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर मिला जिसका नोजल पाईप के सहारे मोटर दूसरे पाईप से वाहर खड़े सवारी आटो से जुडा पाया गया पूछताछ पर दिनेश तिवारी ने एलपीजी सिलेण्डर से आटो में गैस रिफिलिंग करना बताया दिनेश पास में 210 रूपये रखे मिला जिसे रिफ्लिंग से प्राप्त होना बताया, आटो चालक एवं मालिक सुरेन्द्र सिंह दाहिया के कब्जे से आटो तथा टपरिया में रखे 2 गैस सिलेण्डर एक विद्धुत मोटर एक इलेक्ट्रानिक तोल कांटा , 210 रूपये नगदी जप्त करते हुये दिनेश तिवारी प्रतिबंधित एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर से अति ज्वलनशील गैस को बिना किसी सुरक्षा के उपकरण के लापरवाही से सवारी आटो में भरते एवं सुरेन्द्र सिंह दाहिया द्वारा अवैध रूप से अपने आटो में घरेलू गैस सिलेण्डर से भराते पाया जाने पर धारा 285, 34 भादवि 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम , द्रव्य रूप पेट्रोलियम आपूर्ति और नियंत्रक आदेश 2000 की धारा 4, 4(1)ए, 4(1)सी, 7(1)सी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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