अवैध रूप से नशे हेतु कफ सिरप बेचने वाला पुलिस गिरफ्त में
14 शीशी 100 एम.एल. की आॅनरैक्स कफ सिरप जप्त
जबलपुर (संतोष जैन) - पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियेां एवं थाना प्रभारियों को राशन एवं यूरिया की काला बाजारी करने वालों तथा मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों एवं सूदखोरों तथा संगठित जुआ सट्टा खिलाने वालों, अवैध शराब एवं मादक पदार्थ एवं नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
थाना प्रभारी गोसलपुर श्री संजय भलावी ने बताया कि आज दिनाॅक 14-12-2020 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि गोसलपुर का भैया लाल रजक अपने मकान में अधिक मात्र मे प्रतिबंधित औषधियाॅ अवैध रूप से रखे हुये है, जिसे वह नशा करने वालो को फुटकर रूप से बिक्री करता है। सूचना पर ग्राम गोसलपुर बस स्टैण्ड निवासी सदेही भैया लाल के घर पर दबिश दी गयी, घर पर मौजूद भैयालाल रजक, उम्र 56 वर्ष को सूचना से अवगत कराते हुये घर की तलाशी ली गयी तो मकान के किचिन से लगे हुये कमरे मे रखी अलमारी के बाजू में रखे थैले मे 14 नग आॅनरैक्स कफ सिरप 100 एमएल के कीमती 1680 रूपये के रखे हुये मिला, जिसके भण्डारण के सम्बंध में अनुज्ञा पत्र चाहा गया, जो नहीं होना बताया, 14 नग कफ सिरप जप्त करते हुये भेैयालाल रजक के विरूद्ध मध्य प्रदेश ड्रग कन्ट्रोल अधिनियम 1949 की धारा 5, 13 के तहत कार्यवाही करते हुये उक्त सिरप कहाॅ से और कैसे प्राप्त किये के सम्बंध में पूछताछ जारी है।
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