लव जिहाद धर्म परिवर्तन के लिए अब 30 नहीं 60 दिन पहले देनी होगी सूचना | Love jihad dharm parivartan ke liye ab 30 nhi 60 din pehle deni hogi suchna

लव जिहाद धर्म परिवर्तन के लिए अब 30 नहीं 60 दिन पहले देनी होगी सूचना

मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 28 को पेश होगा 

योगी सरकार के कानून से मध्यप्रदेश का कानून बेहतर क्यों 

भोपाल (संतोष जैन) - लव जिहाद रोकने के लिए बने मध्य प्रदेश धर्मशास्त्र अधिनियम 2020 बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी अब विधानसभा के 28 दिसंबर से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा राज्य सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाते हुए इसमें यह संशोधन कर दिया है कि अब  स्वेच्छा से भी यदि कोई धर्म परिवर्तन कर आना चाहता है तो यह कार्य कराने वाले धार्मिक व्यक्ति पुजारी मौलवी पादरी या कोई और धर्म गुरु को 30 दिन की बजाय अब 60 दिन पहले जिला दंडाधिकारी को सूचना देनी होगी ऐसा नहीं करने पर कम से कम 3 और अधिकतम 5 साल की सजा होगी 50000 का जुर्माना किया जाएगा एक बड़ा संशोधन यह भी किया गया है कि अब शादी को सुनने मानने के साथ ही धर्म परिवर्तन भी स्वता सुन हो जाएगा तब तक धर्म वही माना जाएगा जो जन्म के समय उसके पिता का धर्म था 


शादी तो सुन मानी ही जाएगी धर्म परिवर्तन भी सुन्न हो जाएगा एक्ट में यह प्रावधान शामिल होंगे


 योगी सरकार के कानून से मध्यप्रदेश का कानून बेहतर क्यों


 पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले पर भी कार्रवाई सामूहिक संस्था या एक से अधिक बार यह काम करने वाले भी दोषी होंगे भरण पोषण का अधिकार महिला व बच्चे को मिलेगा बच्चा पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी होगा सब इंस्पेक्टर से नीचे जांच नहीं होगी आवेदन 60 दिन पहले देना होगा

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