होटल में आयोजित सगाई कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज | Hotel main ayojit sagai karykram ke douran covid 19 ki guide line ka ullanghan

होटल में आयोजित सगाई कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

होटल में आयोजित सगाई कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

जबलपुर (संतोष जैन) - थाना ओमती में पदस्थ उप निरीक्षक सतीष झारिया ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान मे रखते हुये थाना ओमती क्षेत्र के बारात घर एवं होटल संचालकों की बैठक पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) के आदेशानुसार अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्री अमित कुमार (भा.पु.से.)  के द्वारा  नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर.डी. भारद्वाज एवं थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल की उपस्थिति में ली गयी थी। बैठक मे उपस्थित सभी को जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश की एक 1-1 प्रति देते हुए कार्यक्रम के दौरान कोरोना-19 की गाईड लाईन का कड़ाई से पालन कराने हेतु समझाईश दी गयी थी।

                        दिनाॅक 7-12-2020 को ओदश के परिपालन में तहसीलदार श्रीमति  स्वाति सूर्या की मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकाल के पालन के संबंध मे बारात घर एवं होटलों में चल रहे विवाह समारोह कार्यकमों को चैक किया गया समदड़िया इन होटल रसल चैक में चैक करने पर पाया गया कि चल रहे सगाई कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था न ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जा रहा था । आयोजक होटल मैनेजर शांतनू बोस के द्वारा सगाई कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया गया था, जिनके द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुये लोगों को मास्क लगवाने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं कराया गया जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने से थाना ओमती में धारा 188 भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

 

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