शादी एवं सामाजिक कार्यक्रमों में 100 एवं अंतिम संस्कार में 50 लोगो के शामील होने का लिया निर्णय | Shadi evam samajik karykramo main 100 evam antim sanskar main 50 logo

शादी एवं सामाजिक कार्यक्रमों में 100 एवं अंतिम संस्कार में 50 लोगो के शामील होने का लिया निर्णय

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक हुई समपन्न

शादी एवं सामाजिक कार्यक्रमों में 100 एवं अंतिम संस्कार में 50 लोगो के शामील होने का लिया निर्णय

अलीराजपुर। (रफीक क़ुरैशी) - जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ संस्कृति जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर सुरेषचन्द्र वर्मा, एसडीएमद्धय लक्ष्मी गामड, राकेष परमार, नपा उपाध्यक्ष मकू परवाल, विधायक प्रतिनिधिगण खुर्षीद दिवान, विधायक झाबुआ प्रतिनिधि कमरू अजनार, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष ओमप्रकाष राठौर, पूर्व जपं कट्ठीवाडा अध्यक्ष भदू पचाया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाष ढोके, सिविल सर्जन केसी गुप्ता, पीओ डूडा एवं नपा अधिकारी अमरदास सेनानी, रिकेष तंवर, दीपक दीक्षित सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित थे। 

*मरीजों की संख्या पांच प्रतिषत से अधिक होने पर जिले में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगेगा*

बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु विस्तार से चर्चा की गई। सर्वानुमति से सभी सदस्यों ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा एवं रोकथाम हेतु जिले में शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 व्यक्यिों की उपस्थिति निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया। जिले में शादी एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबिंधत किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पाॅजीटिव पाया जाता है तो उसके घर के सम्पूर्ण सदस्यों की कोरोना सैम्पलिंग की जाॅच की जाकर उक्त घर के बाहर पोस्टर चस्पा किया जाए तथा उक्त परिवार के सदस्यों को घर में ही क्वारेन्टीन किया जाए, ताकि अन्य लोगों को संक्रमण का संभावित खतरा ना हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि बाजार एवं हाट बाजारों में बगैर मास्क अथवा सोषल डिस्टेन्सींग का उल्लंघन करने वाले आम नागरिकों पर 100 रूपये एवं दुकानदारों एवं व्यापारियों पर 200 रूपये का अर्थदंड लगाए जाने का निर्णय लिया गया। कोरोना पाॅजीटिव मरीज के परिवारजनों अथवा मोहल्ले के रहवासियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के जांच हेतु संबंधित क्षेत्र में जाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति जांच का विरोध करता है तो संबंधित पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जाए। उक्त संबंध मे श्रीमती जैन ने संबंधित अधिकारियो को आवष्यक निर्देष दिए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षैत्रों में आमजन को कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षात्मक उपायों हेतु जागरूक किये जाने हेतु माइकिंग एवं ढोढी पीटवाकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कार्य हेतु आवष्यक निर्देष दिए गए। साथ ही संबंधित क्षैत्र में सेम्पलिंग कार्य में सहयोग हेतु संबंधित वार्ड के पार्षद का सहयोग भी लिया जाए। बैठक में श्रीमती जैन ने निर्देष दिए गए कि प्रत्येक अनुभाग एवं ब्लाॅक स्तर पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करके कोरोना से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता हेतु कार्य किया जाए। प्रत्येक थाना स्तर पर शांति समिति के अनुसार सदस्यों की बैठक आयोजित कर सदस्यों एवं सदस्यों के माध्यम से आमजन को कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षात्मक सावधानियों के संबंध में जागरूक करने हेतु प्रयास किए जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में जिस भी क्षेत्र में कोरोना पाजीटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि जिले में कोरोना पाॅजीटिव मरीजों की संख्या 5 प्रतिषत से अधिक होने पर सम्पूर्ण जिले में रात्रि कालीन कफ्र्यू लगाया जा सकेगा। जिले के प्रत्येक हाट में दुकान संचालन हेतु अन्यत्र स्थानों से आने वाले व्यापारियों का कोरोना जांच सैम्पलिंग किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में समिति सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

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