युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद, जिला अदालत ने तीन तीन हजार जुर्माना भी लगाया | Yivak ki hatya karne wale teen aropiyo ko umrked

युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद, जिला अदालत ने तीन तीन हजार जुर्माना भी लगाया

युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को उम्रकैद, जिला अदालत ने तीन तीन हजार जुर्माना भी लगाया

जबलपुर (संतोष जैन) - जिला अदालत ने गढ़ा थाना अंतर्गत प्रेम नगर में युवक की हत्या के तीन आरोपियों नेहाल केवट रत्नेश रजक और सौरव सेन को उम्र कैद की सजा सुनाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे कोर्ट ने आरोपियों पर तीन तीनहजार का जुर्माना भी लगाया अभियोजन के अनुसार प्रेम नगर निवासी गिल्लू उर्फ आकाश के घर पर 8 अक्टूबर 2017 की रात 11:30 बजे निहाल रत्नेश और सौरभ पहुंचे गिल्लू को घर से बाहर बुलाया रंजिश के चलते गिल्लू के बाहर आते ही उस पर चाकू से कई वार किए उसे परिजन मेडिकल ले गए जहां उसकी मौत हो गई पुलिस ने आरोपियों की खिलाफ धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया

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